Karnataka News: उडुपी में सीजेएम कोर्ट ने हकीम अली समेत दस बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध प्रवेश और जाली पहचान पत्र रखने का दोषी मानकर 2 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना सुनाया. इस ग्रुप ने नकली आधार कार्ड बनवाए थे और बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था और उडुपी के हुडे, पाडुथोंसे गांव में रह रहे थे.
