Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज प्रथा विवाह की पवित्रता नष्ट करती है और महिलाओं के उत्पीड़न को बढ़ावा देती है. दहेज हत्या समाज-विरोधी और जघन्य अपराध है. चार महीने बाद पत्नी को जहर देने वाले आरोपी की जमानत रद्द की गई. अदालत ने कहा कि यह मानव गरिमा और संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 का उल्लंघन है.
