एसिड अटैक के केस पेंडिंग क्यों? CJI ने हाईकोर्ट से मांगा एक्शन प्लान, राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की आखिरी चेतावनी

सीजेआई ने कहा कि निचली अदालतों में एसिट अटैक केस का निपटारा बहुत तेजी से होना चाहिए. इसके लिए हाईकोर्ट को एक टाइम लिमिट तय करनी होगी. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कई राज्यों की रिपोर्ट देखने के बाद यह आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस गंभीर मामले में बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की जरूरत है.
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